Preference Shares Meaning in Hindi

preference shares meaning in hindi

Preference share बहुत ही स्पैशल शेयर होते है, Preference शेयरधारको को सामन्य शेयरधाको की तुलना में अधिक अधिकार और लाभ मिलते है तो चलिए आज Preference Shares Meaning in Hindi को बारीकी से समझते है और साथ हे जानते है की ये कितने प्रकार के होते है और इनकी विशेषता क्या है। 

परफरेंस शेयर्स इन हिंदी 

परफारेंस शेयर्स जिन्हें आमतौर पर पसंदीदा (Preferred) स्टॉक के रूप में जाना जाता है, ये एक विशेष शेयर विकल्प है जो शेयरधारकों को इक्विटी शेयरधारकों से पहले कंपनी द्वारा घोषित डिवीडेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अगर किसी कंपनी ने अपने निवेशकों को डिवीडेंट देने का फैसला किया है, तो वरीयता (Preference) शेयरधारक कंपनी से डिवीडेंट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। 

किसी कंपनी के लिए पूंजी जुटाने के लिए वरीयता शेयर जारी किए जाते हैं, जिसे वरीयता शेयर पूंजी के रूप में भी जाना जाता है। यदि कोई कंपनी घाटे और समापन के दौर से गुजर रही है, तो कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों का भुगतान करने से पहले वरीयता शेयरधारकों का अंतिम भुगतान किया जाएगा, और हम वरीयता शेयरधारकों को कंपनी के मालिक के रूप में मान सकते है। हालांकि इन्हे इक्विटी शेयरधारकों के विपरीत किसी भी प्रकार के मतदान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

वरीयता शेयर को आसानी से इक्विटी शेयरों (equity meaning in hindi) में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूप में जाने जाते हैं। कुछ वरीयता शेयरों को डिवीडेंट का बकाया भी मिलता है, जिन्हें संचयी वरीयता शेयर कहा जाता है।

भारत में, वरीयता शेयरों को जारी करने के 20 वर्षों के अंदर रिडीम किया जाना चाहिए, और इस प्रकार के वरीयता शेयरों को प्रतिदेय वरीयता शेयर(redeemable preference shares) कहा जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, किसी भी कंपनियों को भारत में अपरिवर्तनीय वरीयता शेयर जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।


Types of Preference Shares in Hindi 

वरीयता शेयर निम्न नौ प्रकार के होते हैं:

1. परिवर्तनीय वरीयता शेयर (Convertible Preference Shares)

परिवर्तनीय वरीयता शेयर वह शेयर होते हैं जिन्हें आसानी से इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर(Non-Convertible Preference Shares)

गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर वह शेयर होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

3. प्रतिदेय वरीयता शेयर(Redeemable Preference Shares) 

रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होते हैं जिन्हें जारीकर्ता कंपनी द्वारा एक निश्चित दर और तारीख पर पुनर्खरीद या रिडीम किया जा सकता है। इस तरह के शेयर मुद्रास्फीति(inflation) के समय में एक कुशन प्रदान करके कंपनी की मदद करते हैं।

4. गैर-प्रतिदेय वरीयता शेयर(Non-Redeemable Preference Shares)

गैर- रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होते हैं जिन्हें जारी करने वाली कंपनी द्वारा एक निश्चित तिथि पर रिडिम या पुनर्खरीद नहीं किया जा सकता। गैर-प्रतिदेय वरीयता शेयर मुद्रास्फीति((inflation) के समय में जीवन रक्षक के रूप में कार्य करके कंपनियों की मदद करते हैं।

5. भाग लेने वाले वरीयता शेयर(Participating Preference Shares)

अन्य शेयरधारकों को डिवीडेंट का भुगतान करने के बाद भाग लेने वाले वरीयता शेयरों में शेयरधारकों को कंपनी के परिसमापन के समय कंपनी के अधिशेष डिवीडेंट में एक हिस्से की मांग करने में मदद मिलती है। हालांकि, ये शेयरधारक निश्चित डिवीडेंट प्राप्त करते हैं और इक्विटी शेयरधारकों के साथ कंपनी के अधिशेष लाभ का हिस्सा प्राप्त करते हैं। 

6. गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयर(Non-Participating Preference Shares)

ये शेयर शेयरधारकों को कंपनी द्वारा अर्जित अधिशेष लाभ से लाभांश अर्जित करने के अतिरिक्त विकल्प का लाभ नहीं देते हैं, लेकिन वे कंपनी द्वारा प्रस्तावित निश्चित लाभांश प्राप्त करते हैं।

7. संचयी वरीयता शेयर(Cumulative Preference Shares)

संचयी वरीयता शेयर वह शेयर होते हैं जो शेयरधारकों को कंपनी द्वारा संचयी डिवीडेंट भुगतान का आनंद लेने का अधिकार देते हैं, भले ही वे कोई लाभ नहीं कमा रहे हों। इन डिवीडेंट को उन वर्षों में बकाया के रूप में गिना जाएगा, जब कंपनी लाभ अर्जित नहीं कर रही है और अगले वर्ष जब व्यवसाय लाभ उत्पन्न करेगा तो संचयी आधार पर भुगतान किया जाएगा।

8. गैर-संचयी वरीयता शेयर(Non – Cumulative Preference Shares)

गैर-संचयी वरीयता शेयर बकाया के रूप में डिवीडेंट एकत्र नहीं करते हैं। इस तरह के शेयरों के मामले में, डिवीडेंट भुगतान कंपनी द्वारा चालू वर्ष में किए गए मुनाफे से होता है। इसलिए यदि कोई कंपनी एक वर्ष में कोई लाभ नहीं कमाती है, तो शेयरधारकों को उस वर्ष के लिए कोई डिवीडेंट नहीं मिलेगा। साथ ही, वे भविष्य के किसी लाभ या वर्ष में डिवीडेंट देने का दावा नहीं करते है।

9. समायोज्य वरीयता शेयर(Adjustable Preference Shares)

समायोज्य वरीयता शेयर के संदर्भ में , डिवीडेंट दर निश्चित नहीं होती है और ये वर्तमान बाजार दरों से प्रभावित होते है।


Preference Shares Features in Hindi 

वरीयता शेयरों की बहुत सी विशेषताएं है, वरीयता शेयरों की सबसे आकर्षक विशेषताएं नीचे दी गई हैं: 

1. वरीयता शेयरों को सामान्य स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है।

यह सबसे अच्छी वात है कि वरीयता शेयरों को आसानी से सामान्य स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कोई शेयरधारक अपनी होल्डिंग स्थिति को बदलना चाहता है, तो उन्हें पूर्व निर्धारित वरीयता वाले शेयरों में बदल दिया जाता है।

कुछ वरीयता शेयर निवेशक अपने शेयरो को एक विशिष्ट तिथि पर परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अन्य को कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमति और अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है।

2. डिवीडेंट भुगतान (Dividend Payouts)

वरीयता शेयर शेयरधारकों को डिवीडेंट भुगतान सबसे पहले प्राप्त करते हैं जब अन्य शेयरधारक बाद में डिवीडेंट प्राप्त करते हैं या लाभांश डिवीडेंट नहीं करते हैं। 

3. डिवीडेंट वरीयता (Dividend Preference)

जब डिवीडेंट की बात आती है, तो वरीयता शेयरधारकों को इक्विटी और अन्य शेयरधारकों की तुलना में पहले डिवीडेंट प्राप्त करने का प्रमुख लाभ मिलता है।  

4. मताधिकार(Voting Rights)

किसी कंपनी के असाधारण घटनाओं के मामले में वरीयता शेयरधारक वोट देने के हकदार होते हैं। हालांकि, ऐसा कुछ ही मामलों में होता है। आम तौर पर, अगर आप एक कंपनी के स्टॉक को खरीदते तो कंपनी के प्रबंधन में एक वोटिंग अधिकार नहीं मिलता है।

5. संपत्ति में वरीयता(Preference In Assets)

 liquidation के मामले में कंपनी की संपत्ति पर चर्चा करते समय, वरीयता वाले शेयरधारकों की सामान्य शेयरधारकों की तुलना में अधिक प्राथमिकता प्राप्त होती है। 


निष्कर्ष

किसी कंपनी के शेयरधारकों के समूह में प्राथमिकता की स्थिति अर्जित करने के लिए वरीयता(Preference) शेयर एक तर्कपूर्ण तरीका है। यदि कंपनी अपने स्टॉक में लिक्विडिटी देखती है, तो उसे डिवीडेंट भुगतान का पैश करने मौका मिलता है। वरीयता(Preference) शेयर जारीकर्ताओं के पास पसंदीदा(Preferred)  शेयरधारकों के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने का लचीलापन भी होता है, और कुछ असाधारण परिस्थितियों में मतदान करने का भी अधिकार मिलता है।

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